हॉट स्पॉट से अगर काम वाली या नौकर को बुलाया तो दर्ज होगी एफआईआर
अगर आप ने हॉट स्पॉट की निवासी काम करने वाली या नौकर को बुलाया तो एफआईआर दर्ज होगी। इसमें नौकर और मालिक दोनों को दोषी मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जांच में इस तरह की बात सामने आने पर शहर के लोगों...
अगर आप ने हॉट स्पॉट की निवासी काम करने वाली या नौकर को बुलाया तो एफआईआर दर्ज होगी। इसमें नौकर और मालिक दोनों को दोषी मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जांच में इस तरह की बात सामने आने पर शहर के लोगों को अलर्ट किया गया है।
एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हॉट स्पॉट में रहने वाली नौकरानी, नौकर और कर्मचारियों को लोग काम के लिए बुला रहे हैं। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति काम कराने या करने वाला पकड़ा गया तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। काम करने वाले के खिलाफ संक्रमण फैलाने के अधिनियम में कार्रवाई होगी तो मालिक को साजिश का दोषी माना जाएगा। हॉट स्पॉट में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संक्रमण की संभावना रहती है। इसके चलते इलाके को सील करने के साथ ही आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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