बलवंत हत्याकांड: हाईकोर्ट से हुई जमानत,पूर्वएसओजी प्रभारी जेल से रिहा
कानपुर देहात में बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में आरोपित एसओजी प्रभारी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। बलवंत की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस की पिटाई से मौत हुई थी। मामले में कई...
कानपुर देहात। बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में आरोपित तत्कालीन एसओजी प्रभारी की हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इसके पहले पूर्व शिवली कोतवाल सहित तीन आरोपित जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इस मुकदमें में फैसले के लिए एडीजे कोर्ट संख्या- 5 ने आज शनिवार की तारीख नियत की है। शिवली कोतवाली क्षेत्र के सरैंया लालपुर निवासी बलवंत की रनियां थाने में 12 दिसंबर 2022 को पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। मामले में बलवंत के चाचा अंगद सिंह ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी व शिवली कोतवाल आदि पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विवेचना के बाद आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में आरोपित तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह व मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पंाडेय की हाईकोर्ट से व मैथा चौकी के तत्कालीन दीवान विनोद कुमार की सत्र न्यायलय से जमानत होने के बाद तीनों आरोपित जेल से पहले ही रिहा हो चुके है। जबकि तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशंात गौतम की भी हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के कारण उनकी भी जेल से रिहाई हो गई। जेलर विजय कुमार पांडेय ने बताया कि गुरूवार देर शाम उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में 4 आरोपित अभी जेल में निरुद्ध हैं। वादी के वकील जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ ही लिखित जिरह दाखिल हो चुकी है। मामले में फैसले के लिए एडीजे कोर्ट संख्या- 5 ने फैसले के लिए 19 अक्तूबर (आज) की तारीख मुकर्रर की है।
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