Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़कानपुरCourt Sentences Three Laborers to Five Years for Attempted Murder After 16 Years

ठेकेदार पर हमले में तीन आरोपियों को 16 साल बाद सजा

कानपुर में तीन मजदूरों को ठेकेदार पर जानलेवा हमले के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला 16 साल पुराना है। दो आरोपियों की मौत हो चुकी है और दो किशोरों के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा...

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरSat, 23 Nov 2024 09:21 PM
share Share

कोर्ट से पांच साल की सजा, दो आरोपियों की हो चुकी मौत -दो के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला अभी चल रहा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने वाले तीन मजदूरों को 16 साल बाद अपर जिला जज 12 परमेश्वर प्रसाद ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इन पर 3500-3500 रुपये जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। मामले के दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि दो किशोरों की फाइल किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार आनंद शर्मा को सरसौल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हॉस्टल निर्माण व पुताई का ठेका मिला था। पुताई का काम लेबर कांट्रेक्टर रईस अहमद को दिया था। 16 मार्च 2008 को काम ठीक न होने पर आनंद ने काम बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर मजदूर ईशु, रामसिंह, छम्मी, मुकेश, बब्लू और दो किशोरों ने मिलकर सरिया, बल्ली आदि से आनंद पर जानलेवा हमला बोल दिया। शोर सुनकर जवाहर विद्यालय के प्रधानाचार्य व कर्मचारी दौड़े तो सभी भाग निकले। आनंद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आंनद के भाई अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने महाराजपुर थाने में ईशु, रामसिंह, छम्मी, मुकेश, बब्लू और दो किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी के मुताबिक सभी सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। किशोरों की फाइल न्याय बोर्ड चली गई। रामसिंह और छम्मी उर्फ सुशील की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जबकि इशू, मुकेश और बब्लू को दोषी मानकर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें