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बलवा व हत्या में दो आरोपितों की जमानत खारिज

कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में 2021 में हुए हत्या मामले में जेल में बंद दो आरोपितों के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरThu, 19 Sep 2024 04:46 PM
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कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के गहोलिया गांव में 2021 में हुई हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध दो आरोपितों के वकील की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। रूरा थाना क्षेत्र के गहोलिया गांव के रहने वाले आशू तिवारी की 16 सितंबर 2021 को गिट्टी मौरंग की दुकान में रक्त रंजित शव पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम में उसके गले में फंदा कसे जाने के साथ ही सिर में गहरी चोट पाई गई थी। डॉक्टरों ने सिर की चोट को उसकी मौत की वजह बताया था। मामले में मृतक के भाई दीपक तिवारी ने गांव के ही अजय सिंह व श्याम सिंह आदि के खिलाफ एक राय होकर हत्या करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। मामले में वादी दीपक के वकील संतोष दीक्षित की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया गया था। इस पर कोर्ट ने आरोपितो को 24 जनवरी 2024 को तलब किया था। वादी के वकील ने बताया कि इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन भी खारिज हो चुका था। इसके बाद कुर्की का आदेश जारी होने पर आरोपित श्याम सिंह सेंगर उर्फ बबलू व अजय सिंह सेंगर उर्फ पिंटू ने कोर्ट में 14 अगस्त 2024 को आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से दोनों आरोपित जेल में निरुद्ध हैं। गुरुवार को उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। वादी के वकील ने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों के जमानत प्रार्थनापत्रों को निरस्त कर दिया।

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