विवेचना रिपोर्ट न भेजने पर एसओ व एसीपी से जवाब तलब
-एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने मामले में सख्त रूख दिखाया -बिठूर थानाप्रभारी व एसीपी
-एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने मामले में सख्त रूख दिखाया -बिठूर थानाप्रभारी व एसीपी कल्याणपुर से मांगा जवाब
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अग्रिम विवेचना की रिपोर्ट पांच साल तक कोर्ट न भेजने पर एसीजेएम प्रथम आशीष कुमार सिंह की कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। बिठूर थानाध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा और पर्यवेक्षण अधिकारी अभिषेक पांडे से तीन दिन में जवाब मांगा है।
बिठूर के ग्राम लक्ष्मणपुर निवासी बाबूलाल की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। बाबूलाल की बहू रामबेटी ने अप्रैल 2013 में रामवती समेत छह लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं रामवती ने जून 2014 में रामबेटी समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 3.30 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। रामबेटी वाले मुकदमे में पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट आ गई। जबकि रामवती के मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लग गई थी। रामवती की आपत्ति पर दोबारा विवेचना चल रही थी। वहीं रामबेटी के मुकदमे में भी अग्रिम विवेचना चल रही थी। वर्ष 2019 में दोनों विवेचनाएं खत्म हो गई लेकिन इसके बाद भी अब तक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई थी। इस पर कोर्ट ने बिठूर एसओ और एसीपी से जवाब मांगा है।
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