अफसरों की मंजूरी के बिना नहीं बज सकती शहनाई
लॉकडाउन के तीसरे चरण में बेशक काफी रियायत बरती गई हो, लेकिन इसके साथ ही अभी भी कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। शादी-विवाह करना अभी भी उतना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही...
लॉकडाउन के तीसरे चरण में बेशक काफी रियायत बरती गई हो, लेकिन इसके साथ ही अभी भी कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। शादी-विवाह करना अभी भी उतना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही गेस्ट हाउसों को भी बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलेगी।
एसडीएम गौरव शुक्ला ने बताया कि शादी विवाह के लिए लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को तहसील में आवेदन करना पड़ेगा। समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
आवेदन के लिए जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर
शादी-विवाह और दुकान खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को तहसील में आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए एसडीएम ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। किसी भी अनुमति पत्र के लिए व्हाट्सएप नंबर 8756517932 पर आवेदन किया जा सकता है।
बिना अनुमति के नहीं चल सकेंगे वाहन
एसडीएम गौरव शुक्ला ने बताया कि बिना अनुमति के कोई भी वाहन नहीं चल सकेंगे। इसके लिए ई-पास बनवाना आवश्यक है। दुकानों के लिए पास बनवाने के लिए किए गए आवेदनों का सत्यापन कराया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि जिन दुकानों को खोलने के लिए शासन ने अनुमति दी है। उनके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। इस संबंध में व्यापार मंडल के अध्यक्षों के साथ वार्ता हो चुकी है। उनसे संबंधित दुकानों की सूची मांगी गई है। उस सूची का लेखपाल से सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि दुकानदार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाए। ऐसा न होने पर इजाजत नहीं दी जाएगी।
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