थर्माकोल व प्लास्टिक की वस्तुओं का किया प्रयोग तो होगी कार्रवाई
Kannauj News - गुरसहायगंज, संवाददाता।नगर पालिका प्रशासन ने शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट हाउस में प्रयुक्त होने वाले थर्माकोल व प्लास्टिक के कप, गिलास और प

गुरसहायगंज, संवाददाता। नगर पालिका प्रशासन ने शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट हाउस में प्रयुक्त होने वाले थर्माकोल व प्लास्टिक के कप, गिलास और प्लेट का इस्तेमाल करने पर सख्त रुख अपनाया है। इस बारे में पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। बताया कि थर्माकोल से बनी वस्तुओं का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ईओ अनिल कुमार ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल संचालकों, रेस्टोरेंट व होटल आदि में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना 15 जुलाई 2018 के द्वारा पॉलीथिन, कैरी बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक, कप, गिलास, प्लेट चम्मच तथा थर्माकोल से बनी वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने भी अधिसूचना जारी करके प्रतिबंधित किया है। लेकिन गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, होटल पर प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच व थर्माकोल से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए सार्वजनिक नोटिस के जरिए चेतावनी दी जाती है कि वह स्वयं कचरे का प्रबंध करें। जिन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है। जिससे नगर की छवि खराब हो रही है, और नाला चोक हो रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रतिबंधित सामग्री का गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में प्रयोग एवं 100 मीटर के दायरे में संबंधित कचरा पाया जाता है, तो उस पर नियमानुसार जुर्माना और मुकदमा दर्ज करा कर कार्रवाई की जाएगी।
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