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कोर्ट का आदेश के बाद भी कर दी जमीन की बिक्री

Kannauj News - -जमीन की बिक्री व निर्माण न करने का दिया था आदेशछिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र के एक विवादित जमीन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज कोर्ट से वाद निस्तारण

Newswrap हिन्दुस्तान, कन्नौजSat, 18 Jan 2025 12:30 AM
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छिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र के एक विवादित जमीन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज कोर्ट से वाद निस्तारण होने तक जमीन की बिक्री व निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन ने सत्ता के दबाव में कब्जा करा दिया। पीडि़त ने मामले की शिकायत अधिकारियों से कर न्याय की गुहार लगाई है। कस्बा सौरिख के मोहल्ला सरोजनीनगर निवासी अधिवक्ता तनवीर अहमद ने एसडीएम को सौंपे शिकायतीपत्र में कहा है कि उनकी माता के नाम 1995 में गाटा संख्या 1003 में कनीशा बेगम पत्नी अशफाक से छह डिसमिल जमीन सौरिख-विधूना रोड पर खरीदी थी। तनवीर ने इस जमीन पर नींव भी भरवाई थी। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज के न्यायालय में मुकदमा शुरू हो गया। 4 अगस्त 22 को कोर्ट ने वाद के निस्तारण होने तक जमीन की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट के रोक के बावजूद कनीशा बेगम ने 8 जनवरी 2025 को शरद कुमार के पक्ष में बैनामा कर दिया। शरद ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। तनवीर अहमद ने राजस्व विभाग व पुलिस को कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उसके बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल ने जमीन की पैमाइश कर दी। निर्माण कार्य का जब विरोध किया गया, तो पुलिस और राजस्व विभाग ने कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया और निर्माण जारी रखा। इस बारे में उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के स्थगनादेश के बाद भी कब्जा परिवर्तन लेखपाल ने कराया, तो दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करें।

बार एसोसिएशन के समक्ष भी उठाया मुद्दा

छिबरामऊ। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अपनी जमीन पर कोर्ट के स्टे के बावजूद भी जमीन की बैनामा और निर्माण कार्य होने का मामला बार एसोसिएशन छिबरामऊ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह राठौर और महासचिव ललितप्रताप सिंह के समक्ष लिखित रूप से रखी। पदाधिकारियों ने पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यशैली की निंदा करते हुए उपजिलाधिकारी से वार्ता की।

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