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सीलिंग की जमीन बेचने में तिर्वा रियासत के राजा समेत तीन पर मुकदमा

Kannauj News - तिरवा के पूर्व छोटे राजा देवेश्वर नरायन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला तब का है जब उन्होंने सीलिंग में घोषित जमीन को बिना अनुमति के बेचा। एसडीएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, कन्नौजTue, 24 Dec 2024 10:33 PM
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तिर्वा, संवाददाता। सीलिंग में घोषित जमीन को ब्रिकी कर देने के मामले में तिर्वा रियासत के पूर्व छोटे राजा देवेश्वर नरायन सिंह व दो अन्य लोगों के खिलाफ तिर्वा कोतवाली में राजस्व निरीक्षक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। यह जमीन राजकीय पाॅलिटेक्निक संस्थान के निकट स्थित है। तिर्वा तहसील के राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार ने कोतवाली में कराई रिपोर्ट में कहा है कि तिर्वाखास स्थित गाटा संख्या 678 के रकवा 3.670हे0 को एसडीएम तिर्वा कोर्ट ने सीलिंग में घोषित किया था। पूर्व में यह संपति तिर्वा के पूर्व छोटे राजा देवेश्वर नरायन सिंह पुत्र शारदा नरायन सिंह निवासी प्रताप भवन तिर्वा के नाम थी। सीलिंग में घोषित हो जाने के बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। रोक के बावजूद भी उक्त जमीन को छोटे राजा ने गत दो मार्च 2024 को तिर्वा कस्बे के इन्द्रानगर मोहल्ला निवासी कपिल कुमार गुप्ता पुत्र सर्वेश कुमार गुप्ता व इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर मझिला के फतेहपुर गांव निवासी पूनम पति दीप कुमार के हाथों बिक्री कर दी। बिक्री होने की जब जानकारी मिली, तब एसडीएम तिर्वा के आदेश में उन्होने जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त जमीन को ब्रिकय बिलेख के जरिए तिर्वा के उपनिबन्धक कार्यालय में बिक्री किया गया है। रोक के बाजवूद जमीन की बिक्री करने के मामले में उक्त तीनों लोगों के खिलाफ एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में तिर्वा कोतवाली प्रभारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। उधर उक्त प्रकरण में तिर्वा रियासत के पूर्व छोटे राजा देवेश्वर नरायन सिंह का कहना है कि उक्त जमीन को लेकर सीलिंग के खिलाफ वह उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए थे। जहां पर उनका मुकदमा अभी विचाराधीन चल रहा है।

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