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कन्‍नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू की मुश्किलें बढ़ीं, हिस्ट्रीशीटर घोषित

  • दोनों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। नवाब सिंह के खिलाफ किशोरी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। नीलू पर इसी मामले के साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है। आरोप तय होने के साथ ही दोनों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 30 Oct 2024 06:43 AM
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Nawab Singh Yadav's troubles increased: कन्‍नौज रेप कांड के मुख्य आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस ने दोनों भाइयों की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए पहले से दर्ज आपराधिक मुकदमों को आधार बनाकर दोनों हिस्ट्रीशीटर घोषित किया है। दोनों की सतत निगरानी की जाएगी।

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही निगरानी को प्रभावी बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। इस कवायद में लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर घोषित किया जा रहा है। इसी क्रम में सदर कोतवाली क्षेत्र के अड़ंगापुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव व उसके भाई नीलू यादव को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया है। साथ ही उन्हें सूचीबद्ध कर दिया गया है।

इसमें नवाब सिंह का एचएस नंबर 197 ए है जबकि वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव का एचएस नंबर 208 ए दिया गया है।

दोनों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। नवाब सिंह के खिलाफ किशोरी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि नीलू पर इसी मामले के साक्ष्य मिटाने का आरोप है। आरोप तय होने के साथ ही दोनों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस की हिस्ट्रीशीट में नवाब सिंह यादव पर 11 जबकि नीलू यादव पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर सदर व तिर्वा कोतवाली में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

नवाब पर रेप का ही मुकदमा चलेगा

ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर रेप का ही मुकदमा चलेगा। बहस पूरी होने बाद कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर मुहर लगाते हुए अभियोजन पक्ष को रेप की धारा में ही मुकदमे का ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिया है। वहीं, इस मामले में पीड़िता की गवाही के लिए कोर्ट ने 12 नवंबर की तारीख तय की है। हालांकि नवाब सिंह पर साक्ष्य मिटाने की धारा 238 बी के तहत केस नहीं चलेगा, जबकि सह आरोपित पीड़िता की बुआ और नवाब सिंह के भाई नीलू यादव पर यह धारा लागू रहेगी। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट में सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए रेप कांड के मुख्य आरोपित नवाब सिंह यादव, सह आरोपित पीड़िता की बुआ और नवाब सिंह यादव के भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू यादव की पेशी हुई थी। इसके बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने आरोप तय होने को लेकर फैसला सुनाया।

उन्होंने पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में लगी सभी धाराओं पर मुहर लगाते हुए इन्ही धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। हालांकि नवाब पर साक्ष्य मिटाने की धारा 238 बी से मुक्त दिया। वहीं नवाब पर लगाई गई अन्य सभी धाराओं में ही ट्रायल होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले में 12 नवंबर को पीड़िता की गवाही होगी। यह गवाही काफी अहम होगी और इसके साथ ही उसके बयान भी कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि बचाव पक्ष के वकीलों ने नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पर लगी धाराओं पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट में जो भी प्रार्थना पत्र दिए थे, वह सभी अब निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेप कांड में 12 नवंबर से ट्रायल शुरू होगा।

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