चर्चित विधायक अभय सिंह को सजा पर बंटे हाईकोर्ट जज, एक से तीन साल की सजा, दूसरे से बरी
यूपी चर्चित विधायक बाहुबली अभय सिंह को सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज बंट गए हैं। 2010 में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में एक जज ने अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है जबकि दूसरे जज ने उन्हें बरी कर दिया है।
यूपी चर्चित विधायक बाहुबली अभय सिंह को सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज बंट गए हैं। 2010 में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में एक जज ने अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है जबकि दूसरे जज ने उन्हें बरी कर दिया है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत फैसला देने से अब मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा। कहा जा रहा है कि वह किसी तीसरे जज को यह मामला दे देंगे या खुद भी सुनवाई कर सकते हैं।
अभय सिंह पर 2010 में गोसाईगंज में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी की सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच में चल रही थी। फैसला शुक्रवार को सामने आया तो दोनों जजों का आदेश अलग अलग था। अब मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा।
गौरतलब है कि अयोध्या की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से विधायक अभय सिंह चुने तो सपा के टिकट पर गए थे लेकिन राज्यसभा चुनाव में सात सपा विधायकों के साथ बगावत करके भाजपा के पाले में आ गए थे। इसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से अभय सिंह को वीवीआईपी को मिलने वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
अभय सिंह पर पहले से कई गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। अभय सिंह पर बाहुबली और जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी वाराणसी में जानलेवा हमले का आरोप है। यह मामला इस समय वाराणसी की अदालत में चल रहा है। दोनों बाहुबलियों के बीच पुरानी रार भी चल रही है।