गोविंद चौराहे पर बनी अवैध दुकानों को निगम वैध बनने का देगा मौका
गोविंद चौराहे पर बनी अवैध दुकानों को निगम वैध बनने का देगा मौकागाटा संख्या 4058 में बनी अवैध दुकानों का नए सिरे से आवंटन कर पुराने दुकानदारों को देंगे
गोविंद चौराहे पर बनी अवैध दुकानों को निगम वैध बनने का देगा मौका गाटा संख्या 4058 में बनी अवैध दुकानों का नए सिरे से आवंटन कर पुराने दुकानदारों को देंगे प्राथमिकता
सम्पत्ति विभाग जारी करेगा दुकानदारों को नोटिस, आवंटन प्रक्रिया में भाग न लेने वालों पर होगी कार्रवाई
झांसी,संवाददाता
गोविन्द चौराहे पर पड़ी नगर निगम की बेसकीमती भूमि गाटा संख्या 4058 को कब्जामुक्त कराने के पहले वर्षो से संचालित दुकानों को वैध किए जाने का मौका देगी। इसके लिए सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानों का नए सिरे से आवंटन कर मासिक किराए पर देने की रणनीति बनाई है। छावनी व नगर निगम के बीच मालिकाना हक पर संशय के चलते देख-रेख के अभाव में अवैध कब्जे बढ़ते चले गए। अब जब स्थिती साफ हो गई है, ऐसे में नगर निगम ने भूमि को सुरक्षित किए जाने का प्लान तैयार कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त सत्यप्रकाश ने इस सम्बंध में सम्पत्ति अधिकारी सहायक नगर आयुक्त को आदेश दिए हैं। सहायक नगर आयुक्त दुकानों को चिंहिंत कर नोटिस जारी कर सभी दुकानों का नए सिरे से आवंटन करेंगे।
शहर के बीचों-बीच गोविन्द चौराह से मिनर्वा रोड़ पर नगर निगम की बेसकीमती भूमि गाटा संख्या 4058 पड़ी है। पिछले कई वर्षों से छावनी परिषद व नगर निगम के बीच भूमि का मालिकाना हक संशय में होने के कारण उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों का निर्माण हो गया। वहीं पास में पड़ी काश्तकार भी गाटा संख्या 4056 ने उक्त भूमि के फर्जी प्रपत्र कर भूमि की बिक्री कर कब्जा 4058 में देने के षड़यंत्र का खुलासा होने के बाद भूमि सम्बंधी दस्तावेज खंगालना शुरू हुआ। इधर जिला प्रशासन ने छावनी परिषद से सम्पर्क किया तो पता चला कि उक्त भूमि 1951 में ही राज्य सरकार के अधिकार में दे दी गई थी। इधर गाटा संख्या 4058 पर नगर निगम का मालिकाना हक पुख्ता होते ही हरकत में आए नगर निगम ने अफसरों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नगर निगम की भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर सम्बंधितों के खिलाफ एफआईआर कराते हुए भूमि पर सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने गाटा संख्या 4058 में बनी सभी दुकानों का सर्वे कराते हुए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। दुकानदारों को मोहलत दी है कि वह नगर निगम में पंजीयन कर आवंटन पत्र लेने के साथ प्रतिमाह किराया वसूल किय जाएगा।
बोले नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सत्यप्रकाश कहते हैं कि गोविन्द चौराहे से मिनर्वा चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर गाटा संख्या 4058 नगर निगम की सम्पत्ति है। उक्त भूमि को सुरक्षित किए जाने का काम शुरू कराया गया है। सर्वें में कब्जा कर दुकान निर्माण कराकर व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाए उन्हे एक मौका दिया जा रहा है कि सभी दुकानों को नगर निगम के अधीन लाकर उन्हे मासिक किराए पर नए सिरे से प्रोपर प्रक्रिया के तहत आवंटन किया जाएगा। जो दुकानदार आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, उन्हे नोटिस देकर भूमि को कब्जामुक्त की कार्रवाई की जाएगी।
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