Hindi NewsUttar-pradesh NewsJaunpur NewsCourt Sentences 20 Years for Kidnap and Assault of Minor Girl in Jaunpur

दुराचार के आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Jaunpur News - दुराचार के आरोपी को मिली 20 साल की सजा। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी संजीव ने उसकी बहन को फोन किया था कि अगर उसके

Newswrap हिन्दुस्तान, जौनपुरTue, 14 Jan 2025 02:31 AM
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जौनपुर,संवाददाता ।चंदवक थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को धमकी देते हुए अगवाकर शहर शहर घुमाते हुए उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की कैद की सजा सुनायी है। 64 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी संजीव ने उसकी बहन को फोन किया था कि अगर उसके साथ नहीं गई तो पापा व भाई को मार देगा। 25 जून 2023 को सुबह घर के पास संजीव आया। फोन करके घर के बाहर बुलाया और बाइक पर बैठा कर लेकर चला गया। पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी उसकी बहन को पहले अपने घर ले गया और वहां से लुधियाना लेकर चला गया। वहां 10 दिन तक रही। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। संजीव शादीशुदा था। 26 जुलाई 2023 को लुधियाना से लाकर घर के पीछे छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल और बयान हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट संजीव को दोषी पाते हुए बीस साल की कारावास की सजा सुनाई।

मुम्बई में युवक की मौत से कोहराम

सुइथाकला। थाना क्षेत्र के सुइथाकलां महुआतर गांव निवासी राम उदित विन्द के बेटे 35 वर्षीय जम्मूलाल बिंद की मुम्बई में मौत हो गयी। रविवार को घटना की जानकारी होने पर परिजन वहा के लिए रवाना हो गए। कुछ महीने पहले रोजी रोटी के सिलसिले से मुम्बई कमाने गया था। रविवार को मुंबई में ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को देर शाम तक शव लेकर परिजन घर पहुंचेगे। जम्मूलाल मुम्बई में वाहन चलाता था।

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