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नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ताउम्र रहेगा जेल में, वारदात के डेढ़ साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

  • सोनभद्र में शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाए गए हीरालाल को उम्रकैद यानी ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, संवाददाता, सोनभद्रWed, 22 Jan 2025 11:46 AM
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नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ताउम्र रहेगा जेल में, वारदात के डेढ़ साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Life imprisonment for raping a minor: यूपी के सोनभद्र में शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ डेढ़ साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाए गए हीरालाल को उम्रकैद यानी ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने 17 अगस्त 2023 को ओबरा थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 16 अगस्त 2023 को शौच करने अपनी सहेली के साथ गई थी। वहां उनकी बेटी को हीरालाल और रवि उर्फ बड़क गुर्जर, निवासीगण बैरपुर टोला सागरदह, थाना ओबरा ने पकड़ लिया। दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पाक्सो के दोषी को 20 वर्ष की कैद

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी किशोर अपराधी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।अर्थदंड की धनराशि में आठ हजार पीड़िता को मिलेगा।

छेड़छाड़ में दोषी वृद्ध को पांच वर्ष का कारावास

वहीं एक अन्‍य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को साढ़े छह वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध की तरफ से किए गए छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को पांच वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

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