Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़if you want exemption on house tax hurry up you will get benefit only till this date queue formed in bareilly

हाउस टैक्‍स पर छूट चाहिए तो जल्‍दी करें, बस इस तारीख तक मिलेगा लाभ

  • निगम हाउस टैक्स जमा करने के लिए करदाताओं को तीन स्लैब में छूट देता है। करदाताओं को 15, 10 और साढ़े सात फीसदी छूट का लाभ मिलता है। यह छूट 31 अक्तूबर तक होती है। इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। नगर निगम में गृहकर जमा करने के लिए करदाताओं की कतार लगी है।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, बरेली। हिन्‍दुस्‍तानTue, 29 Oct 2024 12:44 PM
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House Tax Rebate: गृहकर जमा करने के लिए 31 अक्तूबर के बाद छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बरेली नगर निगम की तरफ से करदाताओं के मोबाइल पर मैसेज भेजकर हाउस टैक्स जमा करने की अपील की जा रही, ताकि वे छूट का लाभ उठा सकें। हाउस टैक्स जमा न करने पर नवंबर से कार्रवाई की जाएगी। बकाया रकम पर ब्याज भी लगेगा।

त्योहारी सीजन में करदाताओं की टेंशन बढ़ गई है। बिल जमा नहीं करते हैं तो ब्याज लगने की चिंता उन्हें सता रही है। इसको लेकर नगर निगम में करदाताओं की भीड़ गृहकर जमा करने में लगी है। निगम हाउस टैक्स जमा करने के लिए करदाताओं को तीन स्लैब में छूट देता है। करदाताओं को 15, 10 और साढ़े सात फीसदी छूट का लाभ मिलता है। यह छूट 31 अक्तूबर तक होती है। इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। सोमवार को नगर निगम के टैक्स विभाग में करदाता बिल जमा करने पहुंचे। उनका कहना है कि त्योहार सीजन में छूट की अंतिम तारीख निकाली है जो गलत है। अब हम त्योहार की तैयारी करें या गृहकर जमा करने में लगे।

लोगों ने कहा कि बुजुर्ग से लेकर महिलाएं बिल जमा करने पहुंचे। त्योहार पर तैयार सब ऐसे ही छोड़ आए हैं। पार्षद राजेश अग्रवाल, अब्दुल मुन्ना, छंगामल मौर्य ने कहा कि नगर निगम को यह छूट की तारीख आगे बढ़ानी होगी। त्योहार पर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे तो फिर 31 तक छूट कैसे मिलेगी।

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