Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़If you park your car overnight on the roads, you will have to pay, this system is going to be implemented in UP

सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी की तो देना होगा इतना शुल्क, यूपी में लागू होने जा रही व्यवस्था

सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी की तो शुल्क देना होगा। यूपी में नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नगर निगमों के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ- शैलेंद्र श्रीवास्तवFri, 27 Sep 2024 06:51 AM
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यूपी में शहरों में रात में सड़कों पर मुफ्त में गाड़ियां पार्क करने वालों से अब शुल्क वसूली की तैयारी है।  नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नगर निगमों के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। प्रति रात 100 रुपये, साप्ताहिक 300, मासिक 1000 और वार्षिक 10 हजार रुपये यह शुल्क होगा। बिना परमिट गाड़ी खड़ी करने वालों से तीन गुना शुल्क लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचलन) अनंतिम नियमावली-2024 का प्रकाशन करते हुए इस पर आपत्ति मांगी है। नगर विकास विभाग की इस निमयावली पर प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अनुभाग-9 बापू भवन लखनऊ या फिर ईमेल-nagarvikasanubhag9@gmail.com पर आपत्तियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं। नगर विकास विभाग आने वाले सुझाव और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेते हुए नई पार्किंग नीति लागू करेगा।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पार्किंग के लिए शासन स्तर से स्पष्ट नीति न होने की वजह से निकाय अपने हिसाब से मनमाने तरीके से ठेका उठाते रहते हैं। इसके चलते शहर में अवैध पार्किंग ठेकों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित पार्किंग के लिए नगर विकास विभाग से नीति लाने का निर्देश दिया था। इसके आधार पर नई पार्किंग नीति लाई जा रही है। नगर विकास विभाग का मानना है कि नई पार्किंग नीति से निकायों की आय में भारी इजाफा होगा। नगर निगमों यानी बड़े शहरों में पार्किंग ठेकों में बड़ी कंपनियां भी टेंडर डाल सकेंगी।

प्रस्तावित नीति के मुताबिक, लोक परिवहन की मुख्य बुनियादी बातों पर पार्क एंड राइड की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। नगर निगमों द्वारा विकसित पार्किंग का निजीकरण करने पर भी विचार किया जा सकेगा। सामूहिक परिवहन और मेट्रो आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराकर और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने पर भी विचार किया जा सकेगा। सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल्स स्टैंड, कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, कारखानों, अस्पतालों, व्यवसायिक भवनों और नगर के अन्य अनावासीय भवनों और स्थानों के समीप अन्य सार्वजनिक और निजी स्थानों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायिक उपयोग वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका देकर शुल्क वसूला जाएगा।

निजी भवनों में पार्किंग पर देना होगा शुल्क

भवन उपविधि के अनुसार केवल मल्टीलेवल कार पार्किंग क्षेत्र में कार स्पा, सैलून या कार बार की सुविधा दी जा सकती है। खुले, भूतल या पार्किंग स्थान पर इसकी अनुमति नहीं दी सकेगी। सार्वजनिक पार्किंग के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य से अपनी भूमि या परिसर उपलब्ध कराने वालों से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।

पार्किंग शुल्क की प्रस्तावित दरें

नगर निगम दो घंटा (दो पहिया चार पहिया) एक घंटा (दो पहिया चार पहिया)

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 15 रुपये 30 रुपये 7 रुपये 15 रुपये

10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये 10 रुपये

नगर निगम रात्रिकालीन पार्किंग 11 से सुबह 6 बजे तक 24 घंटे मासिक पास

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 50 रुपये चार पहिया 100 रुपये दो पहिया 57 रुपये चार पहिया 120 रुपये दो पहिया 855 चार पहिया 1800 रुपये

10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया 30 रुपये चार पहिया 60 रुपये दो पहिया 40 रुपये चार पहिया 80 रुपये दो पहिया 600 रुपये चार पहिया 1200 रुपये

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