Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़If you drive fast, you will receive a message to surrender your DL, Transport Department is getting more strict

गाड़ी तेज दौड़ाई तो डीएल सरेंडर करने का पहुंचेगा मैसेज, ओवरस्पीडिंग पर परिवहन विभाग की और सख्ती

  • गाड़ी तेज दौड़ाई तो डीएल सरेंडर करने का मैसेज पहुंचेगा। जुर्माना की रकम भी भरनी होगी। अब ओवर स्पीडिंग में चालान का जुर्माना और डीएल सरेंडर करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस विषय को लेकर अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है।

Deep Pandey हिन्दुस्तानMon, 6 Jan 2025 12:00 PM
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हर सड़क पर वाहनों की रफ्तार तय की गई है। गति सीमा तय करने का मकसद दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। लेकिन सड़क पर तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालें सड़क हादसे कर रहे है। समूचे सड़क हादसों में ओवरस्पीडिंग से 72 फीसदी हादसों में 33 फीसदी लोगों की मौत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है। जहां तय क्षमता से तेज सड़क पर वाहनों से फर्राटा भरना वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ सकता है।

परिवहन विभाग पहली बार ओवर स्पीडिंग वाले वाहन सवारों पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कराने की तैयारी है। इसके लिए एनआईसी को पत्र लिखकर ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने वाले वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर डीएल सरेंडर करने का मैसेज भेजने के लिए साफ्टवेयर बनाने की बात कहीं है। अभी तक ओवर स्पीडिंग में चालान होने पर जुर्माना की नोटिस भेजी जाती थी। अब ओवर स्पीडिंग में चालान का जुर्माना और डीएल सरेंडर करने के निर्देश दिए जाएंगे।

शहर में 40 और हाइवे पर 80 की रफ्तार तय

शहर के अंदर अधिकतम 40 तो आउटर पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मान्य होगी। वाहनों की गति सीमा की गणना सड़कों की दशा, लंबाई और चौड़ाई के साथ वाहनों की संख्या के आधार पर तय की गई है। परिवहन विभाग ने सड़कों पर वाहनों के रफ्तार पर किए सर्वे में तीन तरह की सड़कों को आधार बनाकर गति सीमा तय की है। इनमें शहर, हाइवे और ग्रामीण मार्ग की सड़कें शामिल की गई है।

इंटरसेप्टर के जरिए कटेगा चालान तो जाएगा मैसेज

परिवहन विभाग अभी तक इंटरसेप्टर के जरिए ओवरस्पीडिंग में चालान करते हुए नोटिस भेजता था। अब इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा। मैसेज में तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए बुलाया जाएगा। वाहन मालिकों को तीन बार या उससे अधिक बार ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर डीएल हर हाल में संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाकर सरेंडर करना होगा। डीएल सरेंडर करने के तीन माह तक वाहन चलाने पर रोक लगा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:नोएडा पुलिस का ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने वाले 76 बाइकर्स पर बड़ा एक्शन

हर सड़क पर वाहनों की रफ्तार तय की गई है। गति सीमा तय करने का मकसद दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। लेकिन सड़क पर तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालें सड़क हादसे कर रहे है। समूचे सड़क हादसों में ओवरस्पीडिंग से 72 फीसदी हादसों में 33 फीसदी लोगों की मौत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है। जहां तय क्षमता से तेज सड़क पर वाहनों से फर्राटा भरना वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ सकता है।

परिवहन विभाग पहली बार ओवर स्पीडिंग वाले वाहन सवारों पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कराने की तैयारी है। इसके लिए एनआईसी को पत्र लिखकर ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने वाले वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर डीएल सरेंडर करने का मैसेज भेजने के लिए साफ्टवेयर बनाने की बात कहीं है। अभी तक ओवर स्पीडिंग में चालान होने पर जुर्माना की नोटिस भेजी जाती थी। अब ओवर स्पीडिंग में चालान का जुर्माना और डीएल सरेंडर करने के निर्देश दिए जाएंगे।

शहर में 40 और हाइवे पर 80 की रफ्तार तय

शहर के अंदर अधिकतम 40 तो आउटर पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मान्य होगी। वाहनों की गति सीमा की गणना सड़कों की दशा, लंबाई और चौड़ाई के साथ वाहनों की संख्या के आधार पर तय की गई है। परिवहन विभाग ने सड़कों पर वाहनों के रफ्तार पर किए सर्वे में तीन तरह की सड़कों को आधार बनाकर गति सीमा तय की है। इनमें शहर, हाइवे और ग्रामीण मार्ग की सड़कें शामिल की गई है।

इंटरसेप्टर के जरिए कटेगा चालान तो जाएगा मैसेज

परिवहन विभाग अभी तक इंटरसेप्टर के जरिए ओवरस्पीडिंग में चालान करते हुए नोटिस भेजता था। अब इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा। मैसेज में तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए बुलाया जाएगा। वाहन मालिकों को तीन बार या उससे अधिक बार ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर डीएल हर हाल में संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाकर सरेंडर करना होगा। डीएल सरेंडर करने के तीन माह तक वाहन चलाने पर रोक लगा दी जाएगी।

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लखनऊ की सड़कों पर तय हैं गति सीमा

-चारबाग से अयोध्या रोड मटियारी तक-40 किमी. प्रति घंटा

-चारबाग से सुलतानपुर रोड 40 किमी. प्रति घंटा

-मटियारी से देवा रोड पर 40 किमी. प्रति घंटा

-दुबग्गा से हरदोई रोड व अवध तक 40 किमी. प्रति घंटा

-अयोध्या रोड कमता से शहीदपथ 80 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से कानपुर रोड पर 80 किमी. प्रति घंटा

-सफेदाबाद से अयोध्या रोड 80 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से रायबरेली रोड 60 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से सीतापुर रोड 60 किमी. प्रति घंटा

लखनऊ अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन पर लगे हाईस्पीड कैमरे के जरिए ओवर स्पीडिंग में चल रहे वाहनों के चालान काटे जा रहे है। पहली बार तीन बार ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने पर चालान का मैसेज मोबाइल फोन पर पहुंचेगा। जहां जुर्माना भरने और डीएल सरेंडर करने की सूचना भी भेजी जाएगी।

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