Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़hearing was to be held in matter of giving 40 thousand rupees every month to 4 year old vyom nikita filed an application

अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे को 40 हजार रुपए हर महीने देने पर थी सुनवाई, निकिता ने लगाई अर्जी

  • एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के विवाद मामले में पुत्र व्योम को भरण पोषण देने के लिए निकिता की तरफ से परिवार न्यायालय ने वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 40 हजार रुपये हर महीने व्योम को देने के लिए आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बाद अतुल ने धनराशि नहीं दी।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, हिन्‍दुस्‍तान संवाददाता। जौनपुरTue, 17 Dec 2024 08:47 AM
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चार साल के व्योम को 40 हजार रुपये प्रतिमाह देने के लिए हुए आदेश के बाद वसूली को लेकर दायर किए गए वाद में सोमवार को परिवार न्यायालय में सुनवाई थी। यहां दोनों पक्ष के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि मुकर्रर की गई। व्योम की संरक्षक निकिता की तरफ से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया।

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के विवाद मामले में पुत्र व्योम को भरण पोषण देने के लिए निकिता की तरफ से परिवार न्यायालय ने वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 40 हजार रुपये प्रतिमाह व्योम को देने के लिए आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बाद अतुल ने धनराशि नहीं दी। ऐसे में व्योम की संरक्षक के रूप में उसकी मां निकिता सिंघानिया ने कोर्ट में पुन वाद दायर किया और वसूली का आदेश देने के लिए मांग की थी। मामला विचाराधीन है। इसी बीच अतुल ने बेंगलुरु में खुशकुशी कर ली।

आरोपी सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल सुभाष मोदी की आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की सोमवार को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि याची मृतक की पत्नी, सास और साले हैं। उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं है।

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