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सरकारी राशन डकार गया डीलर, मुकदमा दर्ज

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Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरसThu, 24 Oct 2024 06:51 PM
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कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव पायंदापुर निवासी डीलर सरकारी राशन को डकार गया। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में स्थिति स्पष्ट होने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने राशन डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर हसायन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हसायन क्षेत्र की ग्राम पंचायत पायंदापुर निवासी रेशमपाल आदि ने अपनी ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता यानि राशन डीलर के विरुद्ध खा‌द्यान्न वितरण में अनियमितताएं बरतने की शिकायत की थी। जांच में पाई गईं। अनियमितताओं को लेकर एसडीएम सिकंदराराऊ ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा। जिसके बाद राशन डीलर की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलंबित किया गया। दुकान से नजदीकी उचित दर विक्रेता राजेश कुमारी ग्राम पंचायत-सीतापुर बाड़ी विकास खण्ड-हसायन की उचित दर दुकान से सम्बद्ध किया गया। भगवानदास की उचित दर दुकान से सम्बद्ध चल रही ग्राम पंचायत-पोरा विकास खण्ड-हसायन की दुकान सीमा देवी सदस्य प्रगति स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत सिंधौली विकास खण्ड-हसायन की उचित दर दुकान से सम्बद्ध किया गया था। 21 अक्टूबर 2024 को सीमा देवी ने एसडीएम के सामने उपस्थित होकर कहा कि उन्हें उचित दर विक्रेता भगवान दास द्वारा केवल ई-पॉस मशीन कांटा सहित, आंखों की आयरस मशीन आदि अन्य उपकरण तो दिए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अवशेष सामग्री वितरण के लिए प्राप्त नहीं कराई गई। इसी प्रकार राजेश कुमारी ग्राम पंचायत सीतापुर बाड़ी विकास खण्ड-हसायन द्वारा भी एसडीएम को बताया गया कि भगवान दास के द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को 23.47 कुन्तल गेंहू व 16.13 कुन्तल चावल प्राप्त कराया गया है, लेकिन शेष 2.28 कुन्तल गेहूं व 24.58 कुन्तल चावल अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया है। अवशेष खा‌द्यान्न देने में वह आनाकानी कर रहे हैं। इसा मामले की जांच करने के लिए पूर्ति निरीक्षक मौके पर पहुंचीं। राशन की दुकान के स्टाक का भौतिक सत्यापन भगवान दास की उपस्थिति में किया गया। स्टाक के भौतिक सत्यापन में उचित दर दुकान में 8.03 कुन्तल गेंहू व 4.24 कुन्तल चावल पाया गया, जिसे मौके पर ही सीमा देवी सदस्य प्रगति स्वयं सहायता समूह व उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत-सिंधौली हसायन के पति को राशन कार्ड धारकों में वितरण के लिए दे दिया गया। इस भगवानदास ने भी यह स्वीकार किया कि पूर्ति निरीक्षक को सत्यापन के दौरान उसकी दुकान में 8.03 कुन्तल गेंहू और 4.24 चावल मिले। इसके अलावा कोई भी खा‌द्यान्न उपलब्ध नहीं है। पूर्ति निरीक्षक डॉली शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत-पायंदापुर हसायन के भगवानदास के बयान से स्पष्ट है कि विक्रेता भगवानदास द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले खा‌द्यान्न की कालाबाजारी कर अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से खा‌द्यान्न का गबन कर लिया गया है। विक्रेता व सरकार के मध्य निष्पादित अनुबन्ध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। पूर्ति निरीक्षक डॉली शर्मा की भगवानदास पुत्र पातीराम के खिलाफ हसायन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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