Hindi NewsUttar-pradesh NewsHathras NewsPolice Traffic Check Campaign Results in 3 3 Lakh Fines and 280 Vehicles Challaned

यातायात के नियमों का पालन न करने पर 280 का किया चालान

Hathras News - यातायात के नियमों का पालन न करने पर 280 का किया चालान यातायात के नियमों का पालन न करने पर 280 का किया चालानयातायात के नियमों का पालन न करने पर 280 क

Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरसThu, 19 Dec 2024 01:13 AM
share Share
Follow Us on

एसपी के निर्देश पर पुलिस व यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान तीन लाख, तीस हजार, 700 रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए 280 वाहनों के चालान किए गए। बुधवार को पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के आदेश पर सभी थाना प्रभारियों एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के अभियान के तहत जिले में दुर्घटना संभावित स्थानों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर माल वाहक वाहनों ट्रैक्टर-ट्राली, मैक्स पिक-अप, मैजिक, ऑटो, ई-रिक्शा व अन्य वाहनों में अनुमानिक संख्या से अधिक सवारियां ले जाने, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, दोष पूर्ण नम्बर प्लेट, ओवर स्पीड आदि वाहनो की चैकिंग की गई। लोगों को यातायात नियमों का पालन किये जाने के लिए जागरुक किया गया। सभी से यातायात नियमों का पालन करने को कहा गया।इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 3,30,700 रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए 280 का चालान किया गया। वाहन चालकों व आम लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि चार पहिया वाहनों में ओवर लोड सवारियां न भरें, दो पहिया वाहन चालक हैलमेट लगाकर और चार पहिया चालक सेफ्टी बैल्ट लगाकर वाहन चलायें। वाहन को उचित स्थान पर पार्क करें व वाहन संबंधी सभी पेपर रखें। भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें। वाहनों में काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न, मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग सुरक्षित रहेंगे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें