अब 26 मई को होगी राहुल गांधी मामले की सुनवाई
Hathras News - हाथरस के एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा है। परिवादी रामकुमार ने आरोप लगाया है कि गांधी ने वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष किया। न्यायालय में गवाहों के बयान होने...

जनपद के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई हाथरस। एसीजेएम,एमपी/एमएलए कोर्ट में लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था । इस मामले में न्यायालय में परिवादी के बयान हो चुके हैं। न्यायालय में गुरुवार को गवाह के बयान होने थे। न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से इस मामले में सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि नियत है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया था । परिवाद में कहा है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष के लिए अकारण 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढी का दौरा किया था। राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने को जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित एवं चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर अपने एक्स हेंडिल पर पोस्ट किया । आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय के पूर्ण ज्ञान एवं जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी
बताया था । इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि नियत थी। न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय में अब इस मामले में 26 मई की तिथि नियत है।
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