जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रशिक्षण मिलेगा
जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यों एवं नवीनीकृत सीआरएस पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण 1 सितम्बर को रसखान प्रेक्षागृह में होगा। जिलाधिकारी ने सभी पंचायत कार्मिकों को प्रशिक्षण में भाग लेने का...
जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यों एवं नवीनीकृत सीआरएस पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण 1 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से रसखान प्रेक्षागृह में होगा। जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारी प्रशिक्षण देंगे। जनगणना कार्य निदेशालय की टीम में सहायक निदेशक कुमार सत्यम, सहायक निदेशक पुष्पा यादव व संख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 हिमानी शामिल रहेंगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े सभी पंचायत कार्मिकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि व समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पर पहुंचे। प्रशिक्षकों से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया व नियमावली को भली भांति समझ लें। प्रशिक्षण के बाद यदि किसी भी स्तर पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंधित कोई शिकायत आती है तो सम्बंधित की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
उन्होंने जनपद वासियों से भी अपील की है कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन निर्धारित समय में कर दें ताकि अनावश्यक रूप से लम्बी प्रक्रिया से बच सकें। घटना के 21 दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव तथा नगर क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपरांत 30 वें दिन तक दो रूपये विलम्ब शुल्क जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 31वें दिन से एक साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायती राज अधिकारी व नगर क्षेत्रों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुमति से ही प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
घटना के एक साल पश्चात प्रमाण पत्र के लिए उप जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये ताकि आम जन को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।
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