उल्लंघन में 45 से अधिक राइस-फ्लोर मिल को नोटिस
Hardoi News - हरदोई की कृषि उत्पादन मंडी समिति ने बिना लाइसेंस के कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वाले राइस और फ्लोर मिल संचालकों को नोटिस जारी किया है। मंडी सचिव ने निर्देश दिया कि कृषि उत्पादों का व्यापार मंडी...

हरदोई। कृषि उत्पादन मंडी समिति हरदोई ने मंडी परिसर में बिना लाइसेंस के कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वाली राइस एवं फ्लोर मिल संचालकों को नोटिस जारी किया है। मंडी सचिव ने कृषि उत्पादों का व्यापार मंडी अधिनियम 1964 के अंतर्गत किए जाने के निर्देश दिए हैं, निर्धारित नियमों के अनुसार खरीद फरोख्त न करने पर कार्रवाई की चेतवानी भी दी गई है। मंडी सचिव ज्योति चौधरी ने बताया मंडी अधिनियम के अंतर्गत धान, चावल, गेहूं आदि जिंसों का क्रय विक्रय मंडी के प्रांगण में ही किया जा सकता है। जानकारी मिल रही है कि मंडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर राइस एवं फ्लोर मिलर्स सीधे व्यापारियों और किसानों से खरीद फरोख्त कर रहे हैं।
उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैए से मंडी टैक्स की क्षति होने की संभावना बनी हुई है। कड़ाई बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडी सचिव ने विभागीय जिम्मेदारों एवं कर्मचारियों को सक्रिय रहने एवं नियमित रूप से निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन कर खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई एवं चालान काटने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की जानकारी जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप निदेशक मंडी परिषद एवं नगर मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई है। मंडी सचिव ने मंडी निरीक्षक को आदेशित किया है कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के मंडी परिसर में क्रय-विक्रय न करें। ज्ञात हो कि कुछ समय से मंडी परिसर में अवैध रूप से व्यापार की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। मंडी समिति का कहना है कि पारदर्शी एवं नियामक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।