हरदोई में गुरुजी ने किया गोलमाल तो हुए सस्पेंड
Hardoi News - हरदोई में मध्यान्ह भोजन योजना के चेक में हेरफेर कर प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश शुक्ला ने 148000 रुपये निकालने का आरोप झेला। जांच के बाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने उन्हें निलंबित कर...
हरदोई, संवाददाता। मध्यान्ह भोजन योजना की चेक पर हेरफेर कर खाते से अधिक धनराशि निकालने के आरोपित प्रधानाध्यापक को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने निलंबित कर दिया है। बताते चलें कि बाजार मोहल्ला की सभासद रीतू गुप्ता ने 27 जनवरी को डीएम को शिकायती पत्र दिया। इसमें बताया कि मोहल्ला में उच्च प्राथमिक, प्राथमिक व कन्या प्राथमिक स्कूल है। तीनों स्कूलों के एमडीएम खाते में वह संयुक्त खातेदार हैं। प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश शुक्ला माह सितम्बर 2024 में एमडीएम खाते से धन निकालने हेतु दो चेक पर हस्ताक्षर कराने के लिए घर पर आए थे। चेक संख्या 045988 पर 48000 रुपया अंकित थे। वहीं दूसरी चेक संख्या 045989 पर 5000 रुपया अंकित थे। दोनो चेकों पर खाता संख्या 29001 लिखा था। संदेह होने पर बैंक जाकर निरीक्षण करवाया तो पता चला कि प्राथमिक स्कूल बाजार का एमडीएम खाता संख्या 290007 है। 48 हजार के स्थान पर खाते से 148000 रुपया निकाला गया है। सभासद ने प्रधानाध्यापक पर भ्रमित कर जालसाजी कर एक लाख रुपया हेफर कर निकालने का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग की थी। खण्ड शिक्षा अधिकारी भरखनी सुनील दुबे ने उच्चाधिकारियों को भेजी जांच रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान बैंक से लिए गए स्टेटमेंट में 13 सितम्बर 2024 को 148000 रुपया वेद प्रकाश शुक्ला द्वारा निकाला गया दर्शाया गया था। चेक संख्या 45988 के माध्यम से कूटरचित तरीके से अधिक धनराशि निकाल ली गई। उक्त मामले में वेद प्रकाश शुक्ला द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। बीईओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जांच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक पर कठोर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की थी। गुरुवार 20 फरवरी 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने जारी किए निलंबन आदेश में कहा कि प्राथमिक विद्यालय पाली बाजार के प्रधानाध्यापक को अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करना, कूटरचना करते हुए मध्यान्ह भोजन निधि से नियम विरुद्ध धनराशि आहरण करना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, शिक्षक की मर्यादा का प्रतिकूल आचरण करना, कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना आदि का दोषी पाया गया है। इसलिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में बीआरसी शाहाबाद से सम्बद्ध किया गया है।
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