हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने हत्या के मामले में मुन्ने उर्फ जनार्दन सिंह को आजीवन कारावास और 50000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने 2009 में सुनील की हत्या की थी। घटना जमीन विवाद में हुई थी।...
अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने फैसले में हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर जज ने 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना पचदेवरा क्षेत्र के खदरी गांव निवासी मुन्ने उर्फ जनार्दन सिंह ने सात अगस्त 2009 को शाम करीब 6:20 बजे गांव के ही सुनील पर बंदूक से फायर करके उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई लालू सिंह ने दर्ज कराई थी। घटना के कारणों में आरोपित वादी की जमीन पर खूंटा लगा रहा था। जिससे मना करने पर घटना को अंजाम दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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