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दंपति की हत्या में आजीवन कारावास की सजा

Hardoi News - हरदोई में एक दंपति की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2015 में हुआ था जब आरोपित ने रंजिश के चलते दंपति पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईFri, 17 Jan 2025 09:34 PM
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हरदोई। दंपति की हत्यारोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सपना त्रिपाठी ने 22 हजार जुर्माना भी लगाया। शासकीय व्यवस्था वीरेश सिंह ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के मडिया निवासी रक्षपाल यादव ने दो सितंबर 2015 को रंजिश को लेकर गांव के गुड्डू और उसकी पत्नी रामरानी को जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर कर दिया। इलाज के लिए गुड्डू और रामरानी को ले जाया गया। वहां दंपति की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट मृतक गुड्डू के पिता प्रीतम ने दर्ज कराई। बताया, घटना के दिन शाम करीब 4:30 बजे बेटा-बहू चारा काटने जा रहे थे। रास्ते में बाग के पास पीछे से घात लगाकर आरोपी मिला और घटना को अंजाम दिया। कोर्ट के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर हत्या का जुर्म साबित पाया।

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