नेताओं के आगे आयोग के नियम बौने पड़ रहे
हरदोई। अनूप शुक्ल ग्रामीण इलाकों में नेताओं के आगे चुनाव आयोग के नियम बौने...
हरदोई। अनूप शुक्ल
ग्रामीण इलाकों में नेताओं के आगे चुनाव आयोग के नियम बौने साबित हो रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी व उनके समर्थक 10 से लेकर 20 कारें, 50 से ज्यादा बाइकों से क्षेत्र में घूम-घूमकर प्रचार कर रहे हैं। बगैर पास के ही वाहनों में प्रचार सामग्री बांटी जा रही है। सुबह से शाम तक जगह-जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार जानकर भी अनजान हैं। बताते हैं कि मनमानी करने की छूट देने के एवज में जिम्मेदारों को चढ़ावा चढ़ाकर खुश किया जा रहा है।
विकास खण्ड हरपालपुर, सण्डीला, हरियांवा, पिहानी, शाहाबाद, बेहन्दर, टोंडरपुर, टड़ियांवा, कछौना, मल्लावां आदि क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां रविवार को पूरे दिन उड़ती रहीं। सुबह से ही बेलगाम प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने जुलूस निकालने शुरू कर दिए। कुछ ने नामांकन करने के बाद ग्रामीण इलाकों में घूमकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं तमाम प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए आते वक्त 200 से लेकर 500 लोगों तक का काफिला लेकर घूमा। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई लोगों ने जुलूस निकालने के वीडियो वायरल किए। नियम तोड़ने के साथ ही अपना जलवा साबित करने के लिए आयोग का मखौल भी उड़ाया।
जिम्मेदारों के दावे फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। कोविड 19 गाइडलाइन के साथ ही निषेधाज्ञा भी तार-तार हो रही है। बुद्धिजीवी तबके के लोग यह कहकर कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसे आदेशों का क्या फायदा जिनका पालन ही न करा सकें ? बगैर अनुमति के धड़ल्ले से नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। एक नेताजी ने वीडियो डालकर पोस्ट की हैकि मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव का कहना है कि मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आचार संहिता का उल्लंघने करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
क्या कहते हैं आयोग के निर्देश
प्रत्याशी प्रचार के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें।
प्रत्याशी घर-घर चुनाव प्रचार करें तो इस दौरान पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।
यदि कोई दावेदार, पार्टी या समूह कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा करना चाहे तो केंद्र व राज्य सरकार से जारी कोविड 19 से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए।
क्या कार्रवाई हो सकती है
चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना से बचाव के उपायों पर आदेश का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा लिखाया जाए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।