हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित अरविंद उर्फ छुन्ना को पांच साल की कैद और 27000 रुपये का जुर्माना सुनाया। 20 फरवरी 2020 को उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। न्यायालय...
अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज ने एक फैसले में हत्या के प्रयास में आरोपित को जुर्म साबित होने पर पांच साल की कड़ी कैद और 27000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना कछौना क्षेत्र के पूर्वी बाजार निवासी अरविंद उर्फ छुन्ना ने 20 फरवरी 2020 को पुलिस वालों पर तमंचा से फायर कर उनकी हत्या का प्रयास किया। इस मामले की रिपोर्ट एस एच ओ राय सिंह ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व मुखबिर की सूचना पर आरोपित का पीछा किया गया तो उसने घटना को अंजाम दिया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या के प्रयास का जुर्म साबित पाया और उसे पांच साल की कड़ी कैद और विभिन्न धाराओं में 27000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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