बालिका के अपहरण और रेप में 12 साल की कैद
हरदोई में एक 17 वर्षीय किशोर को 16 वर्षीय बालिका का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में 12 साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर 40000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 13 मई...
हरदोई, संवाददाता। बालिका को बहलाकर उसका अपहरण करने और उसके बाद उसके बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने एक फैसले में आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। थाना अतरौली क्षेत्र के सुजनिया निवासी एक17 वर्षीय किशोर ने 13 मई 2019 को एक 16 वर्षीय बालिका को बहलाकर उसका अपहरण कर लिया। बाद में उसके साथ रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराते हुए कहा कि घटना के दिन सुबह 10 बजे उसकी बेटी सड़क के किनारे भैंस चरा रही थी। जहां आरोपित ने अपहरण कर लिया। बाद में उसके साथ रेप किया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी बालक पर रेप का और अपहरण का जुर्म साबित पाया। इस पर उसे 12 साल की कड़ी और विभिन्न धाराओं में 40000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।
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