मानवाधिकार आयोग ने जारी किए नोटिस
भूमि अधिग्रहण : मानवाधिकार आयोग ने जारी किए नोटिस-2005 में दिल्ली रोड स्थित अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि पर चल रहा है वाद -पीड़ित किसान की गुहार पर
हापुड़ नगर में दिल्ली रोड स्थित 20 बीघा जमीन को अधिग्रहण करने का मामला अब उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में पहुंच गया है। पीड़ित किसान के प्रार्थना पर दायर वाद के बाद मानव अधिकार आयोग ने जिले में नोटिस जारी कर 6 नवंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है।
उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि केस नंबर 3763 (14) 2023-24 और 34309 (37) 2023-24 दिनांक 6 सितंबर कोरम न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा ने आदेश किया है कि पत्रावली प्रस्तुत हुई है। आवेदन नूतन त्यागी स्वयं प्रस्तुत हुआ है। परंतु इस आयोग के आदेश के अनुपालन में कोई अधिकारी नहीं आए हैं। जिसमें उल्लेख किया गया है कि निर्देश किया जाता है कि व्यक्तिगत रुप से 6 नवंबर को अधिकारी उपस्थित होकर अवगत कराए। उसमें उल्लेख किया है कि यह भी बताए कि आयोग के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है।
पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन करीब 20 बीघा को 2005 में अधिग्रहित कर लिया गया था। परंतु उस जमीन का आज तक उसको कोई मुआवजा तक नहीं मिला है और न ही यह बताया है कि मुआवजा कहां जमा किया गया है। पीड़ित ने बताया कि 2005 से ही इस जमीन को लेकर वाद चल रहा है। पीड़ित किसान ने बताया कि इस जमीन को लेकर उसकी मांग है कि या भविष्य का प्लान समाप्त कर दिया जाए अथवा उसको वर्तमान के रेट के अनुसार जमीन का मुआवजा दिया जाए। जिसको लेकर उसने कई बार धरने प्रदर्शन तथा आत्मदाह तक की चेतावनी भी दी। परंतु कोई सुनवाई न होने पर मई में वह यूपी मानव अधिकार आयोग की शरण पहुंच गया था।
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