ट्रस्ट की भूमि पर फ्लैट बनाकर बेच दिया
एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा पुलिस मामले की जांच में जुटी हापुड़ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्य नगर में ट्रस्ट की भू
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्य नगर में ट्रस्ट की भूमि पर फ्लैट बनाकर आरोपियों ने बेच दिया। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्य नगर निवासी डा.अशोक कुमार ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह एसएसवी (पीजी) कालेज से सैन्य विभागाध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त है। पीड़ित की बेटी ने 68.69 वर्ग मीटर में मोहल्ला आर्यनगर में भूखंड पर बने एक फ्लैट को 6 जनवरी 2015 को खरीदा था। यह फ्लैट सुवीरा रैना , अतुल आर्य , मूर्ति देवी निवासी नोएडा ने उनकी पुत्री को बेचा था। फ्लैट को खरीदने के बाद पीड़ित को यह सुनने को मिलने लगा कि फ्लैट की भूमि व आस-पास की भूमि श्री राधावल्लभ लाल जी ट्रस्ट हापुड़ की भूमि है, जिसको बेचने का अधिकार उक्त विक्रेताओं को नहीं है और न ही उनके पास कोई मालिकाना हक है।
इसकी जानकारी करने के लिए पीड़ित ने राजस्व विभाग में जानकारी की लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वास्तविकता की जानकारी नहीं हुई तो पीड़ित ने उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ में 24 अगस्त 2020 को अपनी याचिका दाखिल कर दी। उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में स्पष्ट हो गया है कि विक्रेताओं का उक्त भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं है और न ही बेचना का अधिकार है। यह भूमि श्री राधावल्लभ लाल जी ट्रस्ट हापुड़ की भूमि है। विक्रेताओं ने जाल साजी व धोखा धड़ी करके ट्रस्ट की भूमि पर फ्लैट बना कर उनकी पुत्री को बेचा है। इसको लेकर पुत्री सहमी सहमी रहने लगी है और उसे फ्लैट और भूमि पर कब्जा लेने हेतु किसी वक्त ट्रस्ट या सरकार की ओर से बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उसेक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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