अवैध तरीके से लाइन शिफ्ट करने पर अवर अभियंता निलंबित
Hapur News - - रमपुरा बिजली घर की 33केवी की लाइन को प्रबंध निदेशक कार्यालय की अनुमति के बिना किया गया शिफ्ट

विद्युत विभाग के रमपुरा बिजलीघर की 33केवी लाइन को अवैध तरीके से शिफ्ट करने के मामले में अवर अभियंता कृष्णचंद को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक से शिकायत हुई थी। शिकायत पर जांच में अवर अभियंता को दोषी पाया गया। जिसपर अधीक्षण अभियंता ने अवर अभियंता को निलंबित किया है। गांव अटूटा के पास 33केवी लाइन रामपुरा और बाबूगढ़ के बीच एक प्लॉट के ऊपर से होकर जा रही थी। इस लाइन को शिफ्ट कराने में विद्युत विभाग के अवर अभियंता ने फर्जीवाड़ा कर दिया। अवर अभियंता ने प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल कार्यालय की अनुमति लिए बिना ही 33केवी लाइन के चार खंभों को प्लाट के बाहर अवैध रूप से शिफ्ट कर दिया गया।
इस मामले की शिकायत प्रबंध निदेशक से हुई। इसपर मामले की जांच कराई गई। जांच में अवर अभियंता दोषी पाया गया। जिसे अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल ने निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में अधिशासी अभियंता को अधिशासी अभियंता हापुड़ कार्यालय से संबंध किया गया है। वहीं इस मामले से अवर अभियंता का सहयोग करने वाले अधिकारियों की भी जांच की जा रही है, ऐसे में अगर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसपर कार्यवाही होना तय है।
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