Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़हापुड़Life Imprisonment for Four in 2012 Pilkhuwa Factory Loot and Murder Case

हत्या और लूट के चार अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

70-70 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित हत्या और लूट के चार अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Fri, 16 Aug 2024 11:53 PM
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पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अशोकनगर में वर्ष 2012 में एक फैक्ट्री में हुई लूट और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया अमरीश कुमार तोमर ने पिलखुवा थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि मोहल्ला अशोक नगर का रहने वाला है तथा मौहल्ले के पास में ही उसकी फैक्ट्री है। जिसमें आधी फैक्ट्री में हमारा फेवीकोल बनाने का काम होता है तथा आधी फैक्ट्री हमने धीरुलाल उर्फ मास्टर जी जो कि बाहर के रहने वाले हैं, को किराए पर दे रही है। जिसमें वे कपड़े की धुलाई व रंगाई का कार्य करते हैं। 4/5 फरवरी वर्ष 2012 की रात करीब 11व 12 बजे के बीच में चार अज्ञात बदमाश फैक्ट्री में घुस आए तथा उस समय फैक्ट्री में काम कर रहे धीरुलाल व उनके लड़के अनिल के साथ मारपीट कर एक रिक्शे में कपड़ा लादकर ले गए हैं। धीरू लाल के सिर में चोट आई है। जिन्हें इलाज के लिए हापुड़ ले गए। जहां उपचार के दौरान धीरुलाल की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त छिद्दापुरी पिलखुवा निवासी करीम खाम, देवा, मनोज व ग्राम अमीपुर नगौला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद निवासी अमरुद्दीन के विरुद्ध धारा 302, 394, 411 भा.दं.स का आरोप पत्र अदालत ने प्रेषित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्तगण करीम खां, देवा, मनोज व अमीरुद्दीन को धारा-394 भा.दंड.सं के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04-04 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीअभियुक्तगण करीम खा, देवा, मनोज व अमीरूद्‌दीन को धार-302/34 भा.दं.स. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं अंकन 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर. प्रत्येक को 06-06 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण करीम खां, देवा, मनोज व अमीरू‌द्दीन की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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