जिला पंचायत के वार्ड नंबर-9 में दोबारा मतगणना कराने पर लगी रोक
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को द्वितीय ने धनौरा निवासी की याचिका पर 15 दिन में दोबारा मतगणना और परिणाम घोषित करने के दिए थे निर्देश
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत के वार्ड नंबर-9 में मतगणना के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को (द्वितीय)डा. रीमा बंसल ने 15 दिन के अंदर दोबारा मतगणना और परिणाम घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन छह दिन बीत जाने के बाद भी दोबारा मतगणना कराने का आदेश जारी नहीं हुआ। इसपर भाकियू ने एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय के बाहर धरना दिया। उधर दोबर तक हाईकोर्ट ने मतगणना पर स्टे दे दिया और 28 अगस्त को दोबारा सुनवाई के आदेश जारी किए है।
जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने बताया कि गांव धनौरा निवासी योगेश्वर त्यागी ने अदालत में एक चुनाव याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला पंचायत के वार्ड-9 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना प्रपत्र में कूच रचना कर उन्हें जबरन हरवा दिया गया।
अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने बताया कि चुनाव याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को (द्वितीय) डाक्टर रीमा बंसल ने रिटर्निंग अफसर को आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर वह जिला पंचायत के वार्ड-9 के गांव असौड़ा के बूथ संख्या-17 की नियमानुसार दोबारा से रिकाउंटिंग कराकर विधि अनुसार परिणाम घोषित किया जाए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को
इस कूट रचना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी विधिक कृत्य कार्रवाई से न्यायालय को अविलंब अवगत कराएं। तभी से योगेश्वर त्यागी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से दोबारा मतगणना कराने की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे थे। लेकिन शनिवार को वार्ड के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अर्जुन जाटव हाईकोर्ट से स्टे ले आए। अब 28 अगस्त को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी।
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मतगणना की तिथि घोषित न करने पर एडीएम कार्यालय का किया घेराव:
भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोबारा मतगणना की तिथि घोषित नहीं करने को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने न्यायालय के आदेश के बाद भी तिथि घोषित न करने पर धरना दिया। हालांकि हाईकोर्ट से स्टे आने पर मामला शांत हो गया।
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