आज से मोटर वाहनों पर मिला क्रैश गार्ड, तो भरना होगा जुर्माना
मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार (गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर) लगाकर गाड़ी चलाने वाले वाहनों की अब खैर नहीं...
हापुड़। संवाददाता
मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार (गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर) लगाकर गाड़ी चलाने वाले वाहनों की अब खैर नहीं है। मोटर वाहनों में अगर यह लगे मिले, तो पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। ऐसे वाहनों पर जुर्माना करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा आज सोमवार से अभियान चलाया जाएगा। जिसमें इन वाहनों पर चालान की कार्रवाई कर क्रैश गार्ड को उतरवाया जाएगा।
परिवहन आयुक्त ने सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को 31 जनवरी के बाद क्रैश गार्ड या बुल बार को मोटर वाहनों से हटवाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सहायक परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर इन्हें हटवाने के आदेश जारी किए थे। इन्हीं आदेशों के क्रम में परिवहन विभाग हापुड़ द्वारा आज सोमवार से अभियान चलाएगा। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हर हाल में वाहन स्वामी क्रैश गार्ड हटवा लें, वरना वाहन चालकों को मुश्किल होगी। सोमवार से अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्यवाही होगी। राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वाहनों में इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल की गंभीर हानि होती है। अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा। अगर इस प्रकार का वाहन मिलता है, तो उसपर पांच हजारा का जुर्माना लगाया जाएगा।
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