Hindi NewsUttar-pradesh NewsHapur NewsCourt Sentences Two in Fraud Case to Four Years in Prison and Fines

न्यायाधीश ने लूट के दो अभियुक्तों को सुनाई सजा

Hapur News - हापुड़ संवाददाता। धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मामले के दो अभियुक्तों को दोषी कर

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Sat, 18 Jan 2025 12:06 AM
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धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मामले के दो अभियुक्तों को दोषी करार देते चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय मारपीट के मामले में भी निर्णय सुनाया। अभियुक्तों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। पिलखुवा थाना पुलिस ने वर्ष 2013 में विपिन व राजू निवासीगण मोहल्ला पुरा कस्बा पिलखुवा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के अभियुक्त पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरा निवासी विपिन व राजू को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2023 में मुनेंद्र व सोनू निवासीगण गांव पूठा हुसैनपुर जनपद हापुड़ के खिलाफ मारपीट करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुनेंद्र व सोनू को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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