Hindi NewsUttar-pradesh NewsHapur NewsCourt Orders Recounting in Panchayat Election Ward-9 within 15 Days

वार्ड-9 के एक बूथ की दोबारा होगी मतगणना

Hapur News - जिला पंचायत चुनाव: परिणाम होगा घोषित - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट द्वितीय ने दिए आदेश हापुड़, संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरा

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Tue, 20 Aug 2024 05:11 PM
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत के वार्ड-9 में मतगणना के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को (द्वितीय)डा. रीमा बंसल ने 15 दिन के अंदर दोबारा मतगणना और परिणाम घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने बताया कि गांव धनौरा निवासी योगेश्वर त्यागी ने अदालत में एक चुनाव याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला पंचायत के वार्ड-9 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना प्रपत्र में कूच रचना कर उन्हें जबरन हरवा दिया गया।

अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने बताया कि चुनाव याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को (द्वितीय) डाक्टर रीमा बंसल ने रिटर्निंग अफसर को आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर वह जिला पंचायत के वार्ड-9 के गांव असौड़ा के बूथ संख्या-17 की नियमानुसार दोबारा से रिकाउंटिंग कराकर विधि अनुसार परिणाम घोषित किया जाए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को इस कूट रचना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी विधिक कृत्य कार्रवाई से न्यायालय को अविलंब अवगत कराएं। आज एडीएम को दोबारा से मतगणना कराने के लिए पत्र भी दिया है। एडीएम का कहना है कि अभी आदेश की प्रतिलिपि नहीं आई है। जो न्यायालय का आदेश हैं उसका पालन किया जाएगा।

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