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जिला पंचायत वार्ड 9 का सदस्य की दोबारा से हो सकती है मतगणना

Hapur News - -एडीजी न्यायालय ने 15 दिन के भीतर बूथ नंबर 17 की मतगणना के दिए आदेश जिला पंचायत वार्ड 9 का सदस्य की दोबारा से हो सकती है मतगणना

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Sat, 17 Aug 2024 11:05 PM
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान वार्ड 9 में मतगणना धांधली का न्यायालय में वाद योजित किया गया था। जिसमें एडीजे पोस्को ने मतगणना को गलत मानते हुए बूथ नंबर 17 की दोबारा से मतगणना कराए जाने के आदेश दिए हैं।

अधिवक्ता रविंद्र त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीजे कोर्ट में वार्ड 9 के जिला पंचायत सदस्य पद पर हुए चुनाव के परीणाम को गलत बताते हुए मतगणना में धांधली का आरोप लगा वाद योजित किया गया था। जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने अपने साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किए थे। अधिवक्ता ने बताया कि बूथ नंबर 17 ने मतों की काउंटिंग गलत तरीके से की गई थी। जिसमें तीन पदों पर हुए चुनाव में एक पद के लिए दिखाई गई मत की संख्या ज्यादा थी। जिसको लेकर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट ने बूथ नंबर 17 पर दोबारा से मतगणना कराए जाने के आदेश कर दिए हैं। जिसमें 15 दिन के भीतर दोबारा से मतगणना कर विधि अनुसार परीणाम घोषित करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता ने बताया कि इस दौरान पूर्व में आए परीणाम को शून्य मान लिया गया है।

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