जनपद में 95 हजार वाहन दौड़ रहे बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
चएसआरपी - परिवहन विभाग अब 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के काटेगा चालान - रजिस्ट्रेशन के बाद 10 से 15 दिन में वाहन...
हापुड़। संवाददाता
हापुड़ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर पूर्व में भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। जिले के 95 हजार बिना हाई सिक्योरिटी लगे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब 15 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में विभाग चालान की कार्रवाई करेंगा।
बता दें, कि हापुड़ जिले में 1.25 लाख वाहन रजिस्ट्रर्ड है। इन वाहनों में अबतक 29 हजार वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई हुई है। जबकि 95 हजार वाहन अब भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दौड़ रहे है। लेकिन अब ऐसे वाहनों पर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। 15 अप्रैल से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता कर दी गई है। ऐसे में बिना हाई सिक्योरिटी वाले वाहनों के एआरटीओ कार्यालय में फिटनेस समेत 13 कामों पर रोक लग गई है। एचएसआरपी की स्लिप दिखाने पर ही विभाग में इनके काम किए जा रहे है। वहीं, एचएसआरपी अनिवार्य होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगे वाहनों के चालान भी किए जायेंगे। अफसरों का कहना है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के फिटनेस सहित करीब डेढ दर्जन कार्य एआरटीओ कार्यालय में नहीं हो रहे है। वहीं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता पर लोग अपनी एचएसआरपी की बुकिंग करा रहे है। जो दस से पन्द्रह दिन के अंदर वाहन स्वामियों के पास पहुंच रही है।
------------------------------
15 अप्रैल के बाद चालान कर वसूला जाएगा पांच हजार जुर्माना --
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर 15 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग कार्रवाई करेंगा। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विभाग में वाहनों के कार्य पूरी तरह बंद रहेगे। ़
----------------------------
इस संबंध में एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने से वाहन को ट्रेस करने में आसानी होगी। प्लेट पर बार कोड और होलोग्राम को पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाने में आसानी होगी। जांच में एक क्लिक पर बाइक सहित पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। ऐसे में इसे एनसीआर में अनिवार्य कर दिया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।