Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़हमीरपुरSeven-Year Imprisonment for Accused in Unintentional Murder Case in Hamirpur

गैर इरादतन हत्या में सात वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर, संवाददाता। तेरह वर्ष पूर्व रंजिशन हमले में तीन सगे भाई घायल हुए थे।

Newswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुरFri, 22 Nov 2024 05:35 PM
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हमीरपुर, संवाददाता। तेरह वर्ष पूर्व रंजिशन हमले में तीन सगे भाई घायल हुए थे। जिसमें एक की कानपुर में दौरान इलाज मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) स्वाति ने आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश कुटार ने बताया कि वादी छोटेलाल निवासी हैदरगंज मौदहा ने 18 जुलाई 2021 को मौदहा कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मेरा पुत्र सुरेंद्र वर्मा ट्रक चालक का काम करता है। उसी के साथ मोहल्ले का सर्वेश वर्मा पुत्र नत्थू खलासी का काम करता था। किसी कारण से ट्रक मालिक ने सर्वेश को हटा दिया गया। तभी से मेरे पुत्र सुरेंद्र से बुराई मानता था। 17 जुलाई 2021 को रात 9 बजे मेरे पुत्र सुरेंद्र के साथ सर्वेश वर्मा निवासी हैदरगंज गाली-गलौज करने लगा। मेरे पुत्र सुरेंद्र ने मना किया तो चाकू से हमला कर बचाने पहुंचे सोनू व सरोज को घायल कर दिया। लोगों के ललकारने पर सर्वेश मौके से भाग निकला। तब वह घायल सुरेंद्र, सरोज व सोनू को सीएचसी ले गया। जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। 31 जुलाई को सरोज की कानपुर हैलट में दौरान इलाज मौत हो गई। शुक्रवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) स्वाति ने आरोपित सर्वेश वर्मा को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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