Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़हमीरपुरLicenses for shop owners without masks will be revoked

बिना मास्क के दुकान चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त होंगे

जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के आकिल तिराहा, किंग रोड, सुभाष बाजार, रमेड़ी आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानदारों तथा आम लोगों से अनिवार्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुरWed, 22 July 2020 05:03 PM
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जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के आकिल तिराहा, किंग रोड, सुभाष बाजार, रमेड़ी आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानदारों तथा आम लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि मास्क लगाए बिना सामान बेचने वाले तथा मास्क लगाए बिना सामान खरीदने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए सामान का विक्रय करने पर संबंधित दुकान को 14 दिन के लिए सील कर दी जाएगी तथा उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिला मुख्यालय के विभिन्न कंटेनमेंट जोन पुराना बेतवा घाट, मेरापुर-भिलावा तथा नौबस्ता का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित की जाए तथा कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकलने पाए।

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