वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन-मंजूरी से मिलेगा छुटकारा? पहचान पत्र से खुद होगा चयन
- यूपी सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए एक ऐसे प्रस्ताव पर काम करने जा रही है जिसमें आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को स्वतः पेंशन मिलने लगे।

बुलंदशहर के बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए किसी ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ठीक रहा तो जल्द ही पहचान पत्र से ही वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का चयन हो जाएगा। इसके लिए सरकार में प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। संभावना है कि प्रकिया को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने बताया कि सरकार ने सदन में यह सुझाव दिया है। 60 साल से अधिक उम्र वालों को नई व्यवस्था लागू होने के बाद बेवजह की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। विभाग के पास राशन कार्ड, फैमिली कार्ड, आधार कार्ड जैसे पेपर उपलब्ध हैं। इससे चयनित को आसानी से पेंशन उपलब्ध हो सकेगी। पांच जिलों में फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी।
असीम अरुण ने का कहना है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अब किसी प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। यह कदम ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।
वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता
-आधार कार्ड के अनुसार उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो
- पांच एकड़ से जमीन अधिक न हो
- घर में किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी ना हो
- परिवार में गाड़ी या कोई चार पहिया वाहन ना हो
पहचान पत्रों से स्वतः होगा चयन
मंत्री के अनुसार विभाग के पास पहले से राशन कार्ड, फैमिली कार्ड और आधार कार्ड जैसे प्रमाण मौजूद हैं। इन्हीं के आधार पर पात्र बुजुर्गों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें पेंशन का फायदा स्वतः ही दिया जाएगा। आवेदन और सत्यापन की लंबी प्रक्रिया से बुजुर्गों को राहत मिलेगी। पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और वृद्धजनों को पेंशन के लिए बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।