Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़गोरखपुरUpload list of village wise beneficiary farmers on PM Kisan Portal

PM Kisan पोर्टल पर ग्रामवार लाभार्थी किसानों की सूची अपलोड

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम योजना के लाभार्थियों की सूची पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो पात्र है लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है, पोर्टल पर नए सिरे...

Ajay Singh गोरखपुर राजीव दत्त पाण्डेय, गोरखपुर Sun, 20 Oct 2019 03:23 PM
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम योजना के लाभार्थियों की सूची पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो पात्र है लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है, पोर्टल पर नए सिरे से अपना स्वयं ही आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने अपने आवेदन किया था लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला पोर्टल में दिए गए लिंक अपना स्टेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा आधार संबंधी ऋटियां भी दुरुस्त की जा सकती हैं। 
पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कार्नर में जोड़े गए नए लिंक लाभार्थी किसानों की सूची’ में राज्य, जिला, तहसील और ग्राम का नाम अपलोड कर लाभार्थी किसानों का नाम तक देखा जा सकता है। संयुक्त कृषि उप निदेशक डॉ ओमबीर सिंह कहते हैं कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। वह सूची में अपना नाम देख कर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 
40 दिन में आधार कार्ड लिंक कराएं वरना नहीं मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ लेने के लिए अगले 40 दिन में अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। अन्यथा किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने 30 नवंबर तक आधार देकर किसानों को राहत दी है। इस कारण उन किसानों के बैंक अकाउंट में भी पैसे पहुंचने लगे हैं जिन्होंने अब तक आधार लिंक नहीं कराया। इस कारण उनकी तीसरी किस्त नहीं जा रही थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आधार लिंक करवाने 30 नवंबर तक मौका दिया है। 
गांव से बाहर रहने वाले किसानों को भी राहत
केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि ऐसे किसान जो योजना के अंतर्गत पात्र हैं लेकिन गांव से बाहर रहते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे। बड़ी संख्या में ऐसे पात्र किसान जो गांव में खेती करते हैं लेकिन गांव से बाहर रहते हैं, लाभ से वंचित कर दिए गए। डॉ ओमबीर सिंह कहना है कि वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
कुछ किसानों पर शर्तें लागू
केंद्र सरकार ने सभी किसानों के लिए स्कीम लागू कर दी है फिर भी कुछ शर्तें लागू हैं।
- एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों।
-पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा।
-केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं।
- केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
-पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे।
तो यहां करें शिकायत
अगर आपको तीसरी किश्त नहीं मिली है तो सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल के फार्मर कार्नर में दिए लिंक पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अपने रेवेन्यू अधिकारी (लेखपाल) और क्षेत्र के कृषि अधिकारी से बात करें। वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) करें। इस सेल के नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इस योजना के वेलफेयर सेक्शन (Farmers Welfare Section) में संपर्क करने के लिए 011-23382401 और ई-मेल आईडी (pmkisan-hqrs@gov.in) पर मेल कर सकते हैं। 
 

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