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हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तेनुआ निवासी अभियुक्त सीताराम शुक्ल,अंगद श

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरSat, 18 Jan 2025 09:07 PM
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गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तेनुआ निवासी अभियुक्त सीताराम शुक्ल, अंगद शुक्ल, उर्मिला व संगीता को आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह का कहना था कि वादी परशुराम शुक्ल हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तेनुआ का निवासी है। घटना 27 जुलाई 2021 की 5 बजे की है। अभियुक्तों ने मिलकर 67 वर्षीय विमला और वादी के 21 माह के पुत्र कान्हा की फावड़े से मारकर हत्या कर दी।

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