बिना अनुबंध शिकारा संचालित कर रही फर्म का लाइसेंस निरस्त
गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता बीते दिनों रामगढ़झील में पर्यटकों समेत शिकारा पलटने की घटना के...
गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता
बीते दिनों रामगढ़झील में पर्यटकों समेत शिकारा पलटने की घटना के मामले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए ) ने शिकारा संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कार्रवाई के बाद अब प्राधिकरण मंगलवार तक कमिश्नर को भी रिपोर्ट उपलब्ध करा देगा।
बिना अनुबंध के ही शिकारा का संचालन करने पर जीडीए ने संचालक को नोटिस दी थी। इसके जवाब में संचालक ने खुद को सही ठहराने के लिए कई तर्क भी दिए थे। संचालक ने यह भी कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही यह भी दावा किया था कि यह घटना उनकी किसी लापरवाही से नहीं हुई है बल्कि मोटर बोट के टक्कर मारने से हुई। मोटर बोट अपने तय रुट पर नहीं थी। संचालक के जवाब से प्राधिकरण के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। सचिव राम सिंह गौतम का कहना है कि शिकारा का संचालक बिना अनुमति के हो रहा था। फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अभी फर्म से अनुबंध नहीं हुआ था। कमिश्नर ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है जिसे तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।
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