Hindi NewsUttar-pradesh NewsGorakhpur NewsHigh Court Relief for Gorakhpur Shopkeepers Against Rent Hike

निगम की आवंटित दुकानों के किराया बढ़ोतरी की होगी समीक्षा

Gorakhpur News - गोरखपुर में नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने व्यापारियों को राहत दी है। अदालत ने कहा कि जब तक नया आदेश नहीं आता, तब तक बढ़ा हुआ किराया नहीं...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरThu, 6 March 2025 03:39 AM
share Share
Follow Us on
निगम की आवंटित दुकानों के किराया बढ़ोतरी की होगी समीक्षा

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक नगर निगम नया आदेश पारित नहीं करता, तब तक याचिकाकर्ताओं से बढ़ा हुआ किराया वसूला नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने की। अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए और उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाए।

नगर निगम की महानगर में 2077 दुकानें हैं। अक्तूबर माह में नगर निगम सदन की बैठक में सत्ता एवं विपक्ष पक्ष के कुछ पार्षदों के विरोध के बावजूद ध्वनिमत के बहुमत से दुकानों के किराया में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। यह भी दावा किया कि नगर निगम पुरानी दरों के निर्धारण की खामियां दुरुस्त करेगा। मसलन एक ही बाजार के समान क्षेत्रफल वाली दुकानों का किराया अलग-अलग निर्धारित था, यानी का एक का किराया 130 रुपये तय किया गया तो दूसरे का 1300 रुपये। दावा किया गया कि निर्धारित नई दरों में एकरूपता निर्धारित की गई।

क्या था मामला

धर्मशाला पर नगर निगम की दुकान में किराएदार अनुराधा कक्कड़ ने हाईकोर्ट में बताया कि नगर निगम से उनकी दुकानदार का 15 साल का किरायानामा है जिसमें अभी दो साल की अवधि शेष है। नगर निगम से अनुबंध है कि हर 5 साल पर 25 फीसदी का किराया बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से अचानक किराया 25 गुणा बढ़ा दिया। अनुराधा कक्कड़ के मुताबिक 921 रुपये प्रति माह किराया जमा होता था अब 23756 रुपये जमा कराया जा रहा।

निगम दुकानों पर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत

गोरखपुर। चेम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने प्रयागराज हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय नगर निगम के किराएदार दुकानदारों को राहत देने वाला है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा हमेशा समृद्ध व्यापारी समाज निर्माण की रही है। नगर निगम को चाहिए व्यापारियों के हित में सरकार की मंशा का ध्यान रखते हुए किराए की दरों को संशोधित कर सभी का ध्यान रखे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें