दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा
गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने राहुल और जनार्दन को दुष्कर्म के लिए दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 26 अगस्त 2018 को हुई थी, जब वादी की लड़की शौच के...
गोरखपुर। दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर टोला परसौना निवासी अभियुक्त राहुल व जनार्दन को दस साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छः माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना 26 अगस्त 2018 की शाम की है। वादी की लड़की शौच के लिए गई थी। अभियुक्तगण वहां पहले से मौजूद थे और वादी की लड़की का मुंह गमछे से बांध कर, उसे एक पेड़ के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए।
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