Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़गोरखपुरGorakhpur Rape Conviction 10 Years Imprisonment for Rahul and Janardan

दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा

गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने राहुल और जनार्दन को दुष्कर्म के लिए दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 26 अगस्त 2018 को हुई थी, जब वादी की लड़की शौच के...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरSat, 23 Nov 2024 06:11 PM
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गोरखपुर। दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर टोला परसौना निवासी अभियुक्त राहुल व जनार्दन को दस साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छः माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना 26 अगस्त 2018 की शाम की है। वादी की लड़की शौच के लिए गई थी। अभियुक्तगण वहां पहले से मौजूद थे और वादी की लड़की का मुंह गमछे से बांध कर, उसे एक पेड़ के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए।

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