सम्पत्तियों की रजिस्ट्री में भू-उपयोग का उल्लेख अनिवार्य
Gorakhpur News - गोरखपुर में संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल आदि का भू-उपयोग अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। इससे...

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियों में पार्क, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल, खुले स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन शुरू हो गया है। यह कदम आम जनता को सम्पत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महायोजना 2031 में निर्धारित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग के बारे में गाटा संख्यावार जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। रजिस्ट्री कार्यालय को विक्रय विलेखों में इन भू-उपयोगों का उल्लेख करना जरूरी होगा ताकि संपत्ति खरीदार को समुचित जानकारी मिल सके और वह धोखाधड़ी से बच सके। भू-उपयोग के विवरण से क्रय विक्रय में पारदर्शिता आएगी। वहीं, सम्पत्ति विक्रय विलेखों में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित भूमि, विकास प्राधिकरण या अन्य किसी विभाग में बंधक नहीं है। इससे खरीदारों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि संपत्ति में किसी प्रकार का कानूनी विवाद या बंधक नहीं है।
सम्पत्तियों का क्रय करते समय बरतें सावधानी
जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने जन सामान्य से अपील की है कि वे सम्पत्तियों का क्रय करते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि भूमि-भूखंड के विक्रय से पहले सभी संबंधित विभागों से भू-उपयोग और बंधक की जानकारी प्राप्त कर लें। ताकि वे किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें।
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