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दहेज हत्या के आरोपित पति को सात वर्ष की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने सहजनवां थाना क्षेत्र के लुचुई वार्ड नंबर सात निवासी अभियुक्त पति बृजे

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरSat, 18 Jan 2025 08:48 PM
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गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने सहजनवा थाना क्षेत्र के लुचुई वार्ड नंबर सात निवासी अभियुक्त पति बृजेश कुमार गौड़ को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादिनी राधिका देवी ने 24 अप्रैल 2018 को अपनी लड़की मनीषा की शादी अभियुक्त बृजेश कुमार गौड़ के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही अभियुक्त और उसके परिवार के लोग वादिनी की लड़की मनीषा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बुरी तरह मारने पीटने और प्रताड़ित करने लगे। 22 दिसम्बर 2018 को शाम करीब 5 बजे अभियुक्त ने मनीषा को बुरी तरह मार पीट कर उसकी हत्या कर दी।

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