छह साल की बच्ची से रेप के मुकदमे में टूट गए पांच गवाह, डीएनए ने दिलाई दुष्कर्मी को सजा
Gorakhpur News - गोरखपुर में पुलिस ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। वैज्ञानिक...

गोरखपुर, निज संवाददाता। मासूमों संग होने वाली आपराधिक घटनाओं की पुलिस ने पैरवी तेज कर दी है। पुलिस की सक्रियता से चिलुआताल क्षेत्र में छह साल की बच्ची संग हुए दुष्कर्म की घटना में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शनिवार को न्यायालय ने जब उसे सजा सुनाई तो पुलिसकर्मियों की आंखों में चमक आ गई। एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना पर केस दर्ज करके पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया था। उसे जेल भेजने के बाद 11 दिन में न्यायालय में चार्जशीट फाइल कर दी गई। एक साल के भीतर पुलिस ने मुकदमे की पैरवी करके दोषी को सजा दिलवाई।
मिली जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर 2023 को चिलुआताल क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म की सूचना उसकी मां ने पुलिस को दी। आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी विवेचना दरोगा शैलेंद्र कुमार ने की। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। डीएनए का सैंपल लैब में भेजकर प्रक्रिया पूरी की। वहां से रिपोर्ट आने पर 11 दिन के भीतर ही विवेचक ने 11 नवंबर 2023 को चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। लेकिन मुकदमे की बहस के दौरान इसके पांच गवाह टूट गए।
उन्होंने घटना में अभियुक्त के शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य होने की वजह से अभियुक्त बच नहीं सका। अपर जिला जज (विशेष जज पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त कृष्णा उर्फ कन्हैया को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस केस की पैरवी करने में एडीजीसी राघवेन्द्र त्रिपाठी, इंस्पेक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, विवेचक शैलेन्द्र कुमार, न्यायालय पैरोकार रामआशीष गौड़ व मानीटिरिंग सेल की अहम भूमिका रही।
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